सुखपाल खैहरा की विधानसभा सदस्‍यता रद करने की प्रक्रिया शुरू, नोटिस जारी

आप से इस्‍तीफा देकर नई पार्टी बनाने वाले सुखपाल सिंह खैहरा की विधानसभा सदस्‍यता रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनको विधानसभा कार्यालय की आेर से नोटिस जारी किया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Mon, 21 Jan 2019 04:44 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jan 2019 09:49 AM (IST)
सुखपाल खैहरा की विधानसभा सदस्‍यता रद करने की प्रक्रिया शुरू, नोटिस जारी
सुखपाल खैहरा की विधानसभा सदस्‍यता रद करने की प्रक्रिया शुरू, नोटिस जारी

चंडीगढ़, जेएनएन। आम अादमी पार्टी को अलविदा कह कर नई पार्टी बनाने वाले विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की विधानसभा सदस्‍यता के लिए खतरा पैदा हो गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा खैहरा की विधानसभा की सदस्‍यता रद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजाब विधानसभा सचिवालय द्वारा उनको नोटिस जारी किया है। उनके जवाब के बाद विधानसभा की सदस्‍यता समाप्‍त की जा सकती है।

सुखपाल सिंह खैहरा को संविधान की 10 वीं अनुसूची में दिया गया है। विधानसभा कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कहा कि भुलथ के गांव मिताला निवासी हरसिमरन सिंह और आप विधायक व नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने सुखपाल सिंह खैहरा की विधानसभा की सदस्‍यता रद कराने के लिए स्‍पीकर को याचिकाएं दी थीं।

इन याचिकाओं में कहा गया था कि खैहरा ने अाम आदमी पार्टी की सदस्‍यता छोड़ दी है और अलग पार्टी बना ली है। ऐसे में दलबदल कानून के तहत उनकी विधानसभा की सदस्‍यता रद की जाए। बता दें कि सुखपाल सिंह खैहरा को उनके बागी तेवर के कारण आप से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्‍‍होंने आम आदमी पार्टी से इस्‍तीफा दे दिया था और अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इसके बाद आप की ओर से उनकी विधानसभा की सदस्‍यता रद कराने के लिए पहल शुरू की।

विधानसभा के प्रवक्‍ता ने कहा कि पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के निर्देश के अनुरूप सुखपाल सिंह खैहरा को नोटिस जारी कियर गया है। उनको जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं शुरू करनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि अगर दिए गए समय में खैहरा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो यह समझा जाएगा कि वह इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते।

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