आर्म्स एक्ट व ट्रेस पासिंग केस में मोंटी शाह को मिली जमानत Chandigarh News
सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर याची को जमानत दे दी जाती है तो हो सकता है कि वह केस से जुड़े गवाहों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें।
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। जिला अदालत ने आर्म्स एक्ट और ट्रेस पासिंग के मामले में गिरफ्तार मोंटी शाह को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। याचिका में आरोपित की तरफ से पेश हुए वकील ने अपील करते हुए कहा कि याची को जेल में कोविड-19 होने का डर है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। वहीं सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर याची को जमानत दे दी जाती है तो हो सकता है कि वह केस से जुड़े गवाहों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।
बता दें कि आरोपित की याचिका पर सुनवाई वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुई। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने मोंटी शाह पर 24 नंवबर, 2018 में सेक्टर-34 थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट और ट्रेस पासिंग का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मोंटी शाह पर आरोप है कि उसने अपने दो दोस्तों संग मिलकर बुड़ैल स्थित एक होटल के मालिक के सिर पर बंदूक लगा उसके काउंटर के गल्ले से दस हजार रुपये निकाले थे। इसके अलावा आगे भी पैसे देते रहने की धमकी देते हुए किसी को भी इस बारे में न बताने की बात कही थी।