चंडीगढ़ में रिश्वत मामले में मेडिकल आफिसर राजीव को चार साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

चंडीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जेल रोपड़ के मेडिकल आफिसर राजीव जस्सी को कोर्ट ने चार हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में चार साल की सजा सुनाई। सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट के जज डा. सुशील कुमार गर्ग ने आरोपित पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

By Rohit KumarEdited By: Publish:Tue, 16 Mar 2021 11:45 AM (IST) Updated:Tue, 16 Mar 2021 11:45 AM (IST)
चंडीगढ़ में रिश्वत मामले में मेडिकल आफिसर राजीव को चार साल की कैद,  50 हजार रुपये जुर्माना
राजीव जस्सी को कोर्ट ने चार हजार की रिश्वत लेने के आरोप में चार साल की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़, जेएनएन। डिस्ट्रिक्ट जेल रोपड़ के मेडिकल आफिसर राजीव जस्सी को कोर्ट ने चार हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में चार साल की सजा सुनाई। सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट के जज डा. सुशील कुमार गर्ग ने सजा के साथ ही आरोपित पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सात साल पुराने इस मामले में राजीव को सीबीआइ ने डाली रानी नाम की एक महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया था।

यह था मामला

डाली रानी ने सीबीआइ को दी शिकायत में बताया था कि उनका बेटा किसी केस में रोपड़ जेल में बंद था। वहां से उसे इलाज के लिए पीजीआइ रेफर करना था। डाली का आरोप था कि उसके बेटे को पीजीआइ रैफर करने के नाम पर राजीव ने उससे रिश्वत की मांग की थी। पहले राजीव ने पांच हजार की रिश्वत मांगी थी लेकिन बाद में सौदा चार हजार में तय हो गया था।

राजीव ने डाली को कहा था कि वह अगर चार हजार नहीं दे सकती तो उसे वाटर प्यूरीफायर ही दिला दे। इस बारे में डाली ने सीबीआइ को शिकायत दे दी। राजीव जस्सी को सीबीआइ ने डाली रानी की शिकायत पर छह साल पहले रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। राजीव के खिलाफ कोर्ट ने 2015 में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 13(1)(डी),13(2) के तहत चार्ज फ्रेम किए गए थे। इसके साथ ही मामले में अभी तक फैसला न होने की वजह शिकायतकर्ता का कोर्ट में पेश न होना भी था।

शिकायतकर्ता डाली कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रही थी। उसे कई बार समन भेजे लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। दिसंबर 2020 को कोर्ट ने उसे भगोड़ा करार दे दिया था। उसके खिलाफ कोर्ट में पेश न होने पर आइपीसी की धारा 174ए का केस भी दर्ज हो गया था। पिछले महीने सीबीआइ ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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