ऑक्सीटोक्सिन की बिक्री नियमित होगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: ऑक्सीटोक्सिन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प

By JagranEdited By: Publish:Sun, 16 Sep 2018 11:38 PM (IST) Updated:Sun, 16 Sep 2018 11:38 PM (IST)
ऑक्सीटोक्सिन की बिक्री नियमित होगी
ऑक्सीटोक्सिन की बिक्री नियमित होगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: ऑक्सीटोक्सिन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पंजाब में ऑक्सीटोक्सिन की बिक्री को नियमित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। फूड कमिश्नर केएस पन्नू ने बताया कि भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिये यह लाजिमी किया है कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम 1945 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के अदारों की ओर से ही ऑक्सीटोक्सिन फॉर्मूले बनाए जाएंगे।

उन्होंने बताया इसी तरह केंद्र सरकार ने कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटीकल्स लिमटिड को ऑक्सीटोक्सिन दवा के निर्माण के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के तौर पर नोटीफाई किया है। आगे केंद्रीय स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स व कॉस्मेटिक नियम, 1945 में एच तालिका में सूचित ऑक्सीटोक्सिन ड्रग को समान नियमों के तहत शेड्यूल एच-1 में शिफ्ट करते हुए सूचित किया है कि डॉक्टर की लिखी पर्ची के आधार पर ही ऑक्सीटोक्सिन ड्रग अधिृकत कैमिस्टों व सेहत संस्थाओं की ओर से बेची जा सकती है और शेड्यूल एच 1 ड्रग्ग के संबंध में रोजमर्रा की स्टॉक रजिस्टर मेनटेंन किया जाएगा।

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