Punjab: पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार,राशि जमा करने के लिए 4 जुलाई का दिया समय
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अब पंजाब के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि अगर 4 जुलाई तक राशि जारी नहीं की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है।
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अब पंजाब के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि अगर 4 जुलाई तक राशि जारी नहीं की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया था कि अभी तक ऑडिट पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी 400 करोड़ की राशि जारी नहीं की जा सकती।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। अगर अगली सुनवाई तक ये राशि जारी नही हुई तो मुख्य सचिव ही 4 जुलाई को हाई कोर्ट में पेश होना होगा।