छह हजार रिश्वत लेने वाले वन विभाग के गार्ड को चार साल कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना Chandigarh News

मोहाली के एडिशनल जिला सेशन जज रजनीश गर्ग की अदालत ने सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद वन गार्ड को चार साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Fri, 28 Feb 2020 10:25 AM (IST) Updated:Fri, 28 Feb 2020 10:25 AM (IST)
छह हजार रिश्वत लेने वाले वन विभाग के गार्ड को चार साल कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना Chandigarh News
छह हजार रिश्वत लेने वाले वन विभाग के गार्ड को चार साल कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना Chandigarh News

मोहाली, जेएनएन। विजिलेंस ने वन विभाग के गार्ड को छह हजार रुपये रिश्वत सहित गिरफ्तार करने के मामले में वीरवार को मोहाली के एडिशनल जिला सेशन जज रजनीश गर्ग की अदालत ने सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद वन गार्ड को भ्रष्टाचार की अलग-अलग धाराओं में चार साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवाई जिला अटॉर्नी जतिंदरजीत सिंह पन्नू कर रहे थे।

बताने योग है कि सिपाही कारज सिंह ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि उस सहित उसके दोस्त सिपाही नरेश कुमार ने आम्र्स लाइसेंस लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर संगरुर के दफ्तर में अप्लाई किया था, जिस संबंधी दफ्तर मुख्य जंगली जीव वार्डन सेक्टर-68 मोहाली से जंगली जीव सेंच्युरिया के 10 किलोमीटर के घेरे में रिहायश न होने संबंधी ऐतराजहीन सर्टिफिकेट जारी करने के बारे में उनके आम्र्स लाइसेंस वाली फाइलें वहां गई हुई थी।

नरेश कुमार द्वारा उक्त दफ्तर में जाकर डीलिंग हेड धनविंदर सिंह वन गार्ड को मिले। वन गार्ड ने उक्त फाइलें क्लीयर करने के लिए रिश्वत मांगी तो उन्होंने आगे कहा कि वह पुलिस कर्मचारी हैं।

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