हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम देने में की देरी, अब कंपनी को भरना होगा इतना हर्जाना Chandigarh news
जुलाई 2018 में मनप्रीत की तबियत खराब हो गई आैर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके इलाज पर 30 हजार रुपये खर्च आया था जिसे देने में कंपनी से काफी वक्त लगाया।
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। कंज्यूमर फोरम ने सेक्टर-35 स्थित एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर हर्जाना लगाया है। पंचकूला निवासी मनप्रीत ने उक्त कंपनी से अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए 6 मई, 2018 को इंश्योरेंस कवर लिया था। यह कवर 6 मई, 2018 से 5 मई, 2018 तक के लिए था।
जुलाई, 2018 में मनप्रीत की तबियत खराब हो गई आैर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके इलाज पर 30 हजार रुपये खर्च आया। मनप्रीत ने सभी दस्तावेज कंपनी को भेज दिया। लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से पहले तो इंकार कर दिया और बाद में काफी चक्कर लगाने के बाद मनप्रीत को क्लेम दे दिया गया। मनप्रीत ने इस दाैरान हुई परेशानी के लिए मुआवजे की मांग की, लेकिन कंपनी ने देने से मना कर दिया। मनप्रीत ने परेशान होकर कंज्यूमर फोरम में शिकातय दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को दस हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है।
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