पंजाब के व्‍यापारियों को बड़ी राहत, सी फार्म के लिए मिलेगा ओटीएस का लाभ, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Relief to to Punjab businessmen पंजाब की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार राज्‍य के व्‍यापारियों को बड़ी राहत देगी। पंजाब सरकार व्‍यपारियों को सी फार्म में ओटीएस का लाभ देगी। इसके बारे में मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह व्‍यापारियों से संवाद करेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Tue, 12 Jan 2021 09:06 AM (IST) Updated:Tue, 12 Jan 2021 09:07 AM (IST)
पंजाब के व्‍यापारियों को बड़ी राहत, सी फार्म के लिए मिलेगा ओटीएस का लाभ, कैबिनेट ने दी मंजूरी
पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

चंडीगढ़, जेएनएन। Big Relief to Punjab Businessmen:  पंजाब सरकार राज्‍य के व्‍यपारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। इसके तहत व्‍यापारियों को सी फार्म के लिए पंजाब एकमुश्त निपटारा योजना - 2021 (ओटीएस) का लाभ मिलेागा जीएसटी लागू होने से पहले के सी- फार्म मामलों का निपटारा करने के लिए मंत्रिमंडल ने ओटीएस को मंजूरी दे दी है। योजना 1 फरवरी, 2021 से लागू होगी। व्यापारी इस योजना को लागू करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे।

योजना को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह आज करेंगे व्यापारियों से बात

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज वर्चुअल रूप से व्यापारियों के साथ बात करके योजना की अधिकारिक घोषणा करेंगे। योजना लागू होने से सरकारी खजाने पर 121.06 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। पांच लाख रुपये से अधिक टैक्स वाले व्यापारियों को अभी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कैबिनेट के फैसले के जिन कारोबारियों की असेसमेंट 31 दिसंबर, 2020 तक की जा चुकी है, वह 30 अप्रैल, 2021 तक इस योजना के तहत सी फार्म निपटारे के लिए निवेदन कर सकेंगे। स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। व्यापारियों को सेल्फ - असेसमेंट कर निपटारे के लिए देने योग्य मूल टैक्स की अदायगी के सबूत जमा करवाने होंगे।

पांच लाख रुपये से अधिक टैक्स वाले व्यापारी अभी योजना से बाहर

गौरतलब है कि 1 जुलाई, 2017 को देश में जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब वैट एक्ट, 2005 और सीएसटी एक्ट-1956 के अधीन लंबित बकाए का निपटारा किया जाना जरूरी था। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 47,627 व्यापारियों की असेसमेंट तैयार की गई है। उधर, खेल उद्योग संघ के प्रधान र¨वदर धीर ने कहा कि पांच लाख रुपये से अधिक टैक्स वाले व्यापारियों को भी ओटीएस का लाभ दिया जाए।

ऐसे मिलेगा ओटीएस का लाभ-

- वर्ष 2013-14 की असेसमेंट में एक लाख रुपये तक की मांग करने वाले 40,000 से अधिक व्यापारियों को 90 फीसद टैक्स छूट और ब्याज व जुर्माने में 100 फीसद की राहत मिलेगी। उन्हें केवल 10 फीसद बकाया टैक्स देना होगा।

- वर्ष 2013-14 की असेसमेंट में एक से पांच लाख रुपये की मांग करने वाले 4755 व्यापारियों को ब्याज व जुर्माने में 100 फीसद की राहत मिलेगी।

- वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक के वित्त वर्षो से संबंधित 7004 मामलों में मांगे गए बकाये भी लंबित पड़े हैं। इनमें से 4037 मामलों में व्यापारियों को 90 फीसद टैक्स छूट और ब्याज व जुर्माने में 100 फीसद की राहत मिलेगी।

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युद्ध नायकों व उनके आश्रितों को नौकरी देने के संबंध में नीति को मंजूरी

 पंजाब कैबिनेट ने युद्ध नायकों या उनके आश्रितों के सम्मान और आभार के तौर पर नौकरी देने संबंधी नीति में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी मौजूदा नीति के अंतर्गत शहीद या विकलांग सैनिकों के आश्रितों को नौकरी लेने में पेश समस्याओं को घटाने के मद्देनजऱ दी है। उपरोक्त नीति 19 अगस्त, 1999 को नोटिफाई की गई थी, ताकि जिससे राज्य सरकार शहीद या विकलांग सैनिक के बलिदान के संदर्भ में पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया करवा सके।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी, 2020 को शहीदों के आश्रितों, जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे, के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान यह मामले मुख्यमंत्री के ध्यान में लाए गए, जिसके बाद उन्होंने पहल के आधार पर इनको हल करने का भरोसा दिया था। नीति में संशोधन के साथ शहीद की विधवा यदि खुद नौकरी लेने की इच्छा नहीं रखती तो इस सूरत में परिवार को उसके नाबालिग बच्चे के लिए नौकरी आरक्षित रखने की इजाजत देगी। इस नीति में एक अन्य उपबंध भी किया गया है कि शहीदों की विधवाओं, जो गंभीर वित्तीय मुश्किलों के कारण ग्रुप-डी के पदों की नौकरी करने के लिए मजबूर थीं, को शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के मुताबिक ग्रुप-सी की नौकरी की इजाजत होगी।

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