देवर के लिए बहू नहीं ढूंढ पाई मैट्रिमोनियल कंपनी, 57 हजार रुपये हर्जाना

एक भाभी ने अपने देवर के लिए बहू ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल कंपनी से एग्रीमेंट किया। इसके लिए उपभोक्ता ने अपने देवर के लिए एक अच्छी व पारिवारिक लड़की ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल कपनी को 50 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में दिए।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 06 Oct 2018 01:29 AM (IST) Updated:Sat, 06 Oct 2018 01:29 AM (IST)
देवर के लिए बहू नहीं ढूंढ पाई मैट्रिमोनियल कंपनी, 57 हजार रुपये हर्जाना
देवर के लिए बहू नहीं ढूंढ पाई मैट्रिमोनियल कंपनी, 57 हजार रुपये हर्जाना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : एक भाभी ने अपने देवर के लिए बहू ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल कंपनी से एग्रीमेंट किया। इसके लिए उपभोक्ता ने अपने देवर के लिए एक अच्छी व पारिवारिक लड़की ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल कपनी को 50 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में दिए। लेकिन मैट्रिमोनियल कंपनी समय पर उपभोक्ता के देवर के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाई। इस पर कंज्यूमर कोर्ट ने वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 57 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं। कंज्यूमर कोर्ट में फाइल की गई शिकायत के मुताबिक अंबाला की रहने वाली नेहा अग्रवाल ने अपने देवर के लिए एक सुंदर व सुशील कन्या जीवनसाथी के रूप में ढूंढने के लिए सेक्टर-36 डी स्थित वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड मैट्रिमोनियल कंपनी से 29 अक्टूबर 2015 को एक एग्रीमेंट किया। मैट्रिमोनियल कंपनी से इस रॉयल प्लान के लिए उपभोक्ता ने कंपनी को रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 50,000 रुपये दिए। ये प्लान 12 महीने के लिए कंपनी द्वारा अपने कस्टमर को दिया गया था। इन 12 महीने के अंदर मैट्रिमोनियल कंपनी को कस्टमर के साथ किए गए एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें उनकी पसंद व व्यवहारिक जीवनसाथी ढूंढ कर देना था। तीन महीने बाद ही जब मैट्रिमोनियल कंपनी किए गए एग्रीमेंट के खिलाफ उपभोक्ता के देवर के लिए ट‌र्म्स व कंडीशन के हिसाब से उसके लिए एक भी जीवनसाथी नहीं ढूंढ कर दे सकी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शादी के बाद एक कपल घूमने के लिए यूरोप गया। पहले तो टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी ने समय पर टिकट नहीं दी। जिसके चलते विवाहित जोड़े को यूरोप जाने में देरी हुई। इसके बाद जब टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी ने विवाहित जोड़े को यूरोप की टिकट कर दी। यूरोप पहुंचने के बाद इस विवाहित जोड़े को टूर एंड ट्रैवल्स की ओर से तय दी जानी वाली सेवाएं नहीं दी गई। जिसके चलते इस विवाहित जोड़े को यूरोप के आधे टूर से ही इंडिया वापिस लौटना पड़ा। वापसी का टिकट खर्च भी इस जोड़े को उठाना पड़ा। इस पर उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दायर की। जिस पर कंज्यूमर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर-27 डी जिंगा ट्रैवल्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर 2.31 लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं।

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