एडीजे मामले में हाईकोर्ट व राज्य सरकार से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालतों में एडीशनल सेशन जज (एडीजे) पद के लिए निर्धारित योग्यता में आ

By Edited By: Publish:Sat, 29 Aug 2015 01:06 AM (IST) Updated:Sat, 29 Aug 2015 01:06 AM (IST)
एडीजे मामले में हाईकोर्ट व  
राज्य सरकार से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालतों में एडीशनल सेशन जज (एडीजे) पद के लिए निर्धारित योग्यता में आय को शामिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट व हरियाणा सरकार से जवाब-तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पर्सनल विभाग के सचिव सहित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (भर्ती ) को 4 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया है।गौरतलब है की हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को हरियाणा की जिला अदालतों में एडीजे के 10 पदों के लिए आवेदन मागे हैं। इन पदों के लिए निर्धारित योग्यता के तहत आवेदक की प्रतिवर्ष आय 5 लाख रुपये से अधिक और प्रतिवर्ष 50 केस में उपस्थिति होने को भी अनिवार्य योग्यता में शामिल कर दिया गया है । हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव सुमित जैन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका के अनुसार नया प्रावधान सविधान के अनुच्छेद- 14 और 16 के खिलाफ हैं जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। नए पैमाने से कई वकील आवेदन के अयोग्य हो गए हैं। आय का पैमाना किसी भी पद के लिए अनिवार्य नहीं है। आय से किसी भी वकील की योग्यता निर्धारित नहीं की जा सकती है । ग्रामीण इलाकों के वकीलों की इतनी आय ही नहीं होती इतना ही नहीं जिला अदालतों के सरकारी वकीलों की भी इतनी आय नहीं है। इस लिहाज से वे भी इस पद के लिए अयोग्य हो गए हैं।

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