छेड़छाड़ में एक वर्ष की सजा
जासं, चंडीगढ़ :सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की की स्कूल से छुट्टी के बाद उसका जबरन हाथ पकड़ छेड़छाड़ करने व अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाने के मामले में जिला अदालत ने सेक्टर 25 के रोहित उर्फ झगोरा(21) को एक वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता व आरोपी दोनों सेक्टर 25 की रहने वाले हैं। यह घटना 22 फरवरी, 2014 को सेक्टर 38 के सरकारी स्कूल के थोड़ी दूर शिव मंदिर के पास घटी थी। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी युवक उसे घर के बाहर छोड़ निकल गया था और कह गया था कि वह उसे घर से उठा लेगा। पीड़िता के बयान पर थाना 39 पुलिस ने रोहित के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित केस दर्ज किया था।