वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाएंगे कर्मचारी

बरनाला ्रैफिक नियमों व ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा पंजाब सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी संबंधी जानकारी दी जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Dec 2019 04:52 PM (IST) Updated:Mon, 02 Dec 2019 04:52 PM (IST)
वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाएंगे कर्मचारी
वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाएंगे कर्मचारी

जागरण संवाददाता, बरनाला : विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों व परिवहन विभाग ने पंजाब सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के बारे में जानकारी देने के लिए एसएसपी हरजीत सिंह के निर्देश पर विभाग के कर्मचारी जिले के सरकारी व निजी स्कूलों में पहुंच कर छात्रों को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं व जिला ट्रांसपोर्ट विभाग स्कूलों में वाहनों की जांच कर रहा है, ताकि देश का भविष्य बच्चे सुरक्षा से स्कूल व घर पहुंच सकें। ट्रैफिक कर्मचारी स्कूल के वाहन चालकों को भी विशेष रूप से जागरूक कर रहे है, ताकि वह जागरूक होकर वाहन चलाएं। पंजाब सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के नियम

स्कूल वाहनों का रंग सुनहरे पीले रंग में रंगा होना चाहिए, खिड़की व हेरीजैटल ग्रिल होनी चाहिए, वाहनों के आगे पीछे स्कूल बस लिखा हो, अगर वाहन किराये पर है तो ओपन स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है, वाहन में फस्ट एड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र जरुरी है, ड्राइवर साइड व पीछे एमरजेंसी डोर होना जरूरी है, वाहनों पर ब्राउन रंग की पट्टी व स्कूल का नाम होना जरूरी है, वाहनों के आगे पीछे स्कूल का प्रतीक चिह्न होना चाहिए, बस में जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चे होने चाहिए, हर सीट पर बच्चों के बैग रखने के लिए जगह होनी चाहिए, वाहन चालक व कंडक्टर का वर्दी में होना जरूरी है व नेम प्लेट भी जरूरी है, ड्राइवर के पास हैवी वाहन का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वाहन में सीसीटीवी कैमरे होना लाजिमी है के अलाव अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। एसएसपी हरजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने परिवहन विभाग के कर्मचारियों की पक्के तौर पर ड्यूटी लगा दी है जो स्कूलों तथा कॉलेजों में सेमिनार करवा नियम की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, समय -समय पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी गांवों के साथ-साथ शहर के अन्य क्षेत्रों में पहुंचते हैं व ट्रैफिक संबंधी जानकारी देते हैं। लोगों से भी अपील की कि वह नियमों का पालना करें, ताकि यातायात में आ रही बांधा को रोका जा सके। शहर में बिना सेफ्टी वाले बच्चों को लेकर जा रहे वाहनों संबंधी पूछा तो उन्होंने कहा कि वह इस सबंधी कारवाई करेंगे।

जिला बाल विकास विभाग के अधिकारी अभिषेक सिगला ने बताया कि पंजाब सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत हर माह स्कूलों में वाहनों की चेकिग की जाती है व हर माह 10 चालान तो कमी पाए जाने पर काटे जाते हैं व आगे से पॉलिसी नियमों की पालना करने संबंधी जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा की लिए वह बहुत गंभीर हैं व समय समय पर जिले के स्कूलों की जांच करते रहें।

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