पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मामले में नामजद 6 आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मामले में नामजद 6 आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका बरनाला सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है।
बरनाला [हेमंत राजू]। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मामले में नामजद 6 आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका बरनाला सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। मूसेवाला पर असला एक्ट लगवाने तथा हाईकोर्ट में पीआइएल दायर करने वाले वकील रवि जोशी भी मंगलवार को बरनाला अदालत में पहुंचे थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन जज अरुण गुप्ता की अदालत ने नामजद सभी 6 आरोपितों जगशेर सिंह, हरविंदर सिंह, हेेड कांस्टेबल गुरजिंदर सिंह, गगनदीप सिंह, एएसआइ बलकार सिंह, कांस्टेबल जसवीर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह है मामला
पंजाब में कोरोना वायरस महामारी रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने बरनाला के थाना धनौला के तहत गांव बडबर के नजदीक बने निशाना रेंज में गीत का फिल्मांकन किया था। मूसेवाला ने इस दौरान हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी लिया, जिसे मूसेवाला ने टिक टॉक पर डाला। यह वीडियो वायरल हो गई।इस अवसर पर कुछ पुलिस कर्मचारी भी मूसेवाला के साथ थे। गीत रिलीज होने के बाद मामला पुलिस के ध्यान में आया। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुई तो 4 मई 2020 को थाना धनौला में मामला दर्ज हुआ। मामला मूसेवाला व उसके चार साथियों तथा पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ। डीजीपी दिनकर गुप्ता के आदेश पर पुलिस के अधिकारी सहित चार पुलिस मुलाजिम मुअत्तल कर दिए गए थे।
हाईकोर्ट में जन हित रिट भी दायर
मामले में सीनियर एडवोकेट रवि जोशी ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में एक पीआइएल भी दायर की थी। आइजी पटियाला जितेंदर सिंह औलख ने हाई कोर्ट में हलफिया बयान देकर कहा था कि 17 मई को पुुलिस ने नामजद आरोपितों पर असला एक्ट भी लगा दिया है। इस मामले में नामजद छह आरोपितों ने मंगलवार दो जून को सेशन कोर्ट बरनाला में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी जिसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया।
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