हाईकोर्ट के आदेश दरकिनार, देर रात तक चले पटाखे

अमृतसर दीवाली की रात शहर के ही नहीं गांव के लोगों ने भी हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर देर रात तक पटाखे चलाए।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 09 Nov 2018 12:18 AM (IST) Updated:Fri, 09 Nov 2018 12:18 AM (IST)
हाईकोर्ट के आदेश दरकिनार, देर रात तक चले पटाखे
हाईकोर्ट के आदेश दरकिनार, देर रात तक चले पटाखे

जागरण संवाददाता, अमृतसर

दीवाली की रात शहर के ही नहीं गांव के लोगों ने भी हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर देर रात तक पटाखे चलाए। इसके चलते पूरा आसमान धुएं से भर गया और कई इलाकों में तो बुजुर्गों और बच्चों

को सांस तक लेने में तकलीफ शुरू हो गई। हाईकोर्ट ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए

दीवाली से पूर्व ही पटाखे चलाने के लिए सीमित समय तय करते हुए रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक

इसकी इजाजत के आदेश जारी कर रखे थे। कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करवाने को लेकर जहां डिप्टी कमिश्नर कमलदीप ¨सह संघा ने देहाती इलाकों के तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर एसएस श्रीवास्तव ने कमिश्नरेट एरिया के एसएचओ को सख्त हिदायतें जारी कर रखी थीं। लेकिन बावजूद इसके दीवाली की रात लोगों ने अदालत के आदेशों की परवाह किए बगैर ही बुधवार सायं से ही पटाखे चलाने शुरू कर दिए। लोगों का पटाखे चलाए जाने का यह सिलसिला देर रात करीब 12 बजे तक जारी रहा।

कोट.धारा 188 के तहत केस दर्ज

दीवाली वाली रात 8 बजे से पहले और 10 बजे के बाद पटाखे चलाने वाले 13 लोगों के खिलाफ आईसीपी की धारा 188 में एफआईआर दर्ज की गई। जबकि गैर कानूनी तौर पर पटाखे चलाने वाले 20 लोगों के खिलाफ बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने के मामले दर्ज कर उनके कब्जे से आतिशबाजी बरामद भी की गई। एसएस श्रीवास्तव, पुलिस कमिश्नर अमृतसर।

कोट.एसएसपी देहाती से मांगी है रिपोर्ट

दीवाली की रात पटाखे चलाए जाने संबंधी एसएसपी देहाती से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही गैर कानूनी पटाखों की बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी ब्योरा मांगा गया है। वैसे इस बार लोगों ने पर्यावरण की स्वच्छता का महत्व समझते हुए लोगों ने पटाखे चलाए हैं।

-कमलदीप ¨सह संघा, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर।

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