दो दुष्कर्मियों को सुनाई सजा

अमृतसर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस धालीवाल की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 06 Nov 2018 12:37 AM (IST) Updated:Tue, 06 Nov 2018 12:37 AM (IST)
दो दुष्कर्मियों को सुनाई सजा
दो दुष्कर्मियों को सुनाई सजा

जागरण संवाददाता, अमृतसर

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस धालीवाल की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को सजा सुनाई है। जबकि बलदेव ¨सह नाम के एक व्यक्ति पर आरोप साबित नहीं होने पर उसे बरी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रमदास थाने की पुलिस ने 12 सितंबर 2017 को नाबालिगा की मां के बयान पर रमदास निवासी प्रदीप कुमार, उसके पिता बलदेव राज और चाचा रा¨जदर प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस की सुनवाई के दौरान पुलिस ने दोषी प्रदीप कुमार को उम्रकैद और उसके चाचा को दस साल कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, घटना वाले दिन उक्त दोषी प्रदीप कुमार अपने चाचा की सहायता से एक गांव की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले गया था। बाद में पुलिस ने छापेमारी के दौरान लड़की को बरामद कर लिया था। मेडिकल जांच में पीड़िता से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

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