विधायकों और सांसदों को ये आदेश देने के लिए आई जनहित याचिका, SC का सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक विद्यार्थी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
नई दिल्ली [जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक विद्यार्थी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
इस याचिका में मांग की गई थी कि विधायकों और सांसदों को विकास कार्यों का मासिक तौर पर ब्योरा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई नहीं की।
गौरतलब है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जन प्रतिनिधियों को लेकर समय-समय पर याचिकाएं दायर की जाती रही हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने को लेकर भी याचिका दायर की गई थी। जिस पर फैसले के बाद अब उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के दौरान आपराधिक ब्यौरा साझा करना और उसे प्रकाशित कराना अनिवार्य बनाया गया है।