सुप्रीम कोर्ट ने दी कार्ति चिदंबरम को ब्रिटेन जाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को उन्हें 20 से 30 सितंबर के बीच ब्रिटेन जाने की अनुमति प्रदान कर दी।

By Arti YadavEdited By: Publish:Wed, 19 Sep 2018 07:40 AM (IST) Updated:Wed, 19 Sep 2018 08:43 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने दी कार्ति चिदंबरम को ब्रिटेन जाने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने दी कार्ति चिदंबरम को ब्रिटेन जाने की अनुमति

नई दिल्ली (प्रेट्र)। एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें 20 से 30 सितंबर के बीच ब्रिटेन जाने की अनुमति प्रदान कर दी। बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 23 से 31 जुलाई के बीच ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाने की सशर्त इजाजत दी थी।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने फैसला सुनाते हुए ईडी की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसमें कार्ति पर अनुमति का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। सोमवार को ईडी ने कोर्ट से कहा था कि कार्ति विदेश जाने की अनुमति का प्रयोग अपने खिलाफ चल रही जांच को लंबा खींचने में इस्तेमाल करते हैं।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि एयरसेल-मैक्सिस और मनी लांड्रिंग मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को छह महीने में पूरी करनी है, लेकिन कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता को विदेश जाने की अनुमति देने से वह 51 दिन जांच के लिए पेश नहीं हो सके। ईडी के उपनिदेशक राजीव शर्मा ने अपने जवाब में कहा कि जब भी उनसे दस्तावेजों के संबंध में बात की जाती है तो वे या तो नाराज हो जाते हैं या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब देने से कतराते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक उनको हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की जाती है, तब तक प्रभावी जांच होना मुश्किल है।

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