सवाल पूछने की बजाय नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार पर जवाब दें राहुल: भाजपा

हेराल्ड हाउस मामले में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

By Digpal SinghEdited By: Publish:Sat, 22 Dec 2018 01:29 PM (IST) Updated:Sat, 22 Dec 2018 01:35 PM (IST)
सवाल पूछने की बजाय नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार पर जवाब दें राहुल: भाजपा
सवाल पूछने की बजाय नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार पर जवाब दें राहुल: भाजपा

नई दिल्ली, जेएनएन। हेराल्ड हाउस मामले में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 'जब इनकम टैक्स का मामला आता है तो वे कहते हैं कि अखबार 2008 बंद हो चुका है। जब जमीन की लीज खत्म करने की बात कही जाती है तो कहते हैं अखबार चल रहा है।' उन्होंने कहा, कोर्ट का फैसला हो गया है तो अब संबंधित एजेंसिया अपनी कार्रवाई करेंगी। रविशंकर ने कहा कि देश की पब्लिक प्रॉपर्टी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग किस तरह से दुरुपयोग करते हैं इसपर कल दिल्ली हाईकोर्ट की भी मुहर लगी है। 

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर चोरी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अगर वहां अखबार के पब्लिकेशन के अलावा नहीं हो रहा, सिर्फ किराया वसूला जा रहा है तो फिर लीज जारी रखने का क्या मतलब है?.

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के दिल्ली स्थित दफ्तर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ ही हाई कोर्ट ने दो सप्ताह में हेरल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया है। एजेएल पर आरोप था कि पिछले 10 साल से इमारत में नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन का काम नहीं हो रहा था। एजेएल के लिए हाई कोर्ट की डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प है।

केंद्र और भूमि एवं विकास कार्यालय (एलडीओ) ने कहा था कि 10 साल से परिसर में कोई प्रेस इकाई काम नहीं कर रही है और इसका पट्टा समझौते का उल्लंघन करके केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों से इस्तेमाल किया जा रहा था। एजेएल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोपों को खारिज किया था।

न्यायमूर्ति सुनील गौर ने 56 साल पुराना पट्टा समाप्त करने के केंद्र के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि एजेएल दो सप्ताह में आइटीओ स्थित परिसर को खाली करे। उसके बाद अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं, एजेएल ने कहा था कि 2016 में वेब संस्करण शुरू किया गया था। अप्रैल 2018 तक सरकार शांत रही और फिर निरीक्षण के लिए नोटिस भेजा। कई बड़े अखबार अन्य स्थानों पर प्रिंटिंग का काम करते हैं।

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