मानहानि मामले में राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्‍किलें, 12 जुलाई को गुजरात की अदालत में होना है पेश

राहुल गांधी और सुरजेवाला ने कथित रूप से कहा था कि नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के भीतर बैंक ने बंद किए गए पुराने नोटों को बदलने में 745.59 करोड़ रुपये का घोटाला किया था।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Tue, 28 May 2019 09:41 PM (IST) Updated:Tue, 28 May 2019 09:41 PM (IST)
मानहानि मामले में राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्‍किलें, 12 जुलाई को गुजरात की अदालत में होना है पेश
मानहानि मामले में राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्‍किलें, 12 जुलाई को गुजरात की अदालत में होना है पेश

अहमदाबाद, प्रेट्र। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को 12 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। इस बैंक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी एक निदेशक हैं।

राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने कथित रूप से कहा था कि आठ नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के भीतर बैंक ने बंद किए गए पुराने नोटों को बदलने में 745.59 करोड़ रुपये का घोटाला किया था। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने पिछले साल राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की थी।

एडीशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने नौ अप्रैल को समन जारी कर राहुल को 27 मई को पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन, राहुल के वकील ने सोमवार को अदालत से पेश होने के लिए और समय की मांग की। उनका कहना था कि शिकायतकर्ताओं के बयानों और गवाहों से जुड़े दस्तावेजों का अभी गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद होना है।

इसके अलावा उनके मुवक्किल 27 मई को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली स्थित शांतिवन में हैं। इसके बाद अदालत ने दोनों की पेशी की तारीख 12 जुलाई तय कर दी।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप

chat bot
आपका साथी