चोकसी को भारत लाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब एंटीगुआ के हाथ में फैसला

पीएनबी के 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के मास्टरमाइंड में चोकसी भी शामिल है। वह इसी मामले के भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी का रिश्तेदार भी है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Publish:Sun, 05 Aug 2018 09:38 PM (IST) Updated:Mon, 06 Aug 2018 12:13 AM (IST)
चोकसी को भारत लाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब एंटीगुआ के हाथ में फैसला
चोकसी को भारत लाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब एंटीगुआ के हाथ में फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने एंटीगुआ को अनुरोध पत्र सौंपा है। पीएनबी मामले में फरार चोकसी कैरेबियाई देश की नागरिकता हासिल कर चुका है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि एंटीगुआ के अधिकारियों को चोकसी के प्रत्यर्पण का आग्रह पत्र सौंपने के लिए भारतीय दल को भेजा गया है। इस दल ने शनिवार को वहां विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और आग्रह सौंपा।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के मास्टरमाइंड में चोकसी भी शामिल है। वह इसी मामले के भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी का रिश्तेदार भी है। देश के सबसे बड़े घोटाले में से एक की जांच कर रही सीबीआइ और इडी ने दोनों को वांछित घोषित कर रखा है।

    

कहा जा रहा है कि चोकसी का नागरिकता अनुरोध रोकने के संबंध में भारत ने प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी थी। इसके बाद एंटीगुआ के अधिकारियों ने नवंबर, 2017 में उसे वहां की नागरिकता दे दी थी। इसी वर्ष चार जनवरी को चोकसी भारत से फरार हो गया और एंटीगुआ जा छिपा। सीबीआइ ने भी विदेश मंत्रालय को चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए अपना अनुरोध भेजा था।

       

पिछले वर्ष मई में एंटीगुआ को सौंपा था नागरिकता आवेदन
चोकसी ने पिछले वर्ष मई में एंटीगुआ को नागरिकता आवेदन सौंपा था। नियम के अनुसार, स्थानीय पुलिस से क्लीयरेंस भी देना था। एंटीगुआ के अखबार डेली आब्जर्वर ने एंटीगुआ एवं बारबुडा की निवेश इकाई (सीआइयू) द्वारा नागरिकता से प्राप्त बयान के हवाले से यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि मुंबई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से दिए गए पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीसीसी) में कहा गया है कि चोकसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। निवेश कार्यक्रम के द्वारा नागरिकता प्रदान करने के तहत व्यक्ति को न्यूनतम एक लाख डॉलर (68 लाख रुपये से ज्यादा) का निवेश करना होता है।

       

चोकसी-नीरव जालसाजी मामले में सेबी की जांच आगे बढ़ी
बाजार नियामक सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संस्था ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को क्लीन चिट नहीं दी थी। नियामक मेहुल चोकसी-नीरव मोदी द्वारा पूंजी बाजार नियम के उल्लंघन की जांच में जुटा है। कुछ शेयर दलालों के साथ ही दोनों भगोड़े कारोबारियों के सहयोगियों ने दो सूचीबद्ध फर्मो पीएनबी और गीतांजलि जेम्स के संबंध में नियमों का उल्लंघन किया था। नियामक अब चोकसी के लिए एंटीगुआ को नोटिस भेजने पर विचार कर रहा है।

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