धोखेबाज कंपनियों और माफियाओं को बक्शा नहीं जाएगा : शिवराज

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चौहान ने कहा कि मप्र की जनता के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों को ज़़ड से उखाड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Tue, 06 Oct 2020 07:57 AM (IST) Updated:Tue, 06 Oct 2020 07:57 AM (IST)
धोखेबाज कंपनियों और माफियाओं को बक्शा नहीं जाएगा : शिवराज
सीएम शिवराज ने चिटफंड कंपनियों के विरद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

भोपाल, जेएनएन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के माफिया और जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चौहान ने कहा कि मप्र की जनता के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों को ज़़ड से उखाड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी करने वालों के मन में खौफ पैदा हो और प्रदेश की जनता धोखाधड़ी से बच सके।

इसी के तहत प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरद्ध चलाए जा रहे अभियान में साई प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्रदेशभर में 90 अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। सीहोर जिले में लगभग 130 निवेशकों के करीब सा़़ढे तीन करोड़ रुपये की राशि उक्त कंपनी में फंसे होने से कलेक्टर सीहोर द्वारा साई प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विरद्ध संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया गया है। सीहोर के पुलिस थाना गोपालपुर और थाना कोतवाली में दर्ज अपराध के तहत निवेशकों के धन वापसी एवं सुरक्षा की कोई व्यवस्था न होने से कंपनी के तीन संचालकों पर ये कार्रवाई की गई। इसके तहत बाला साहब भापकर निवासी चिंचवाड़ पुणे, धर्मेद्र खाती निवासी सुनेड और समर सिंह मीणा निवासी गुलरपुरा नसरल्लागंज की अचल संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्यवाही के लिए लिखा गया है।

कलेक्टर ने साई प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर की मध्य प्रदेश के 11 जिलों में स्थित 90 संपत्तियों को राजसात कर कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया है। बाला साहब भापकर की जो संपत्तियां कुर्क की गई हैं, उसमें बालाघाट, ग्वालियर, बीना (सागर), सीहोर, हरदा और विदिशा जिले में एक-एक, आगर--मालवा जिले में 45, खरगोन जिले में 28, उज्जैन जिले में पांच, भोपाल जिले में चार और इंदौर जिले में दो अचल संपत्तियां कुर्क की गई है।

एक अन्य आदेश में धर्मेद्र खाती की ग्राम सुनेड में भूमि सर्वे नंबर 106/2/1/1क, 108, 109 रकबा 1.274 हेक्टेयर, एक अल्टो कार और एक स्कूटर कुर्क करने के आदेश पारित किए हैं। इसके साथ ही अमर सिंह मीणा की ग्राम गुलरपुरा में भूमि सर्वे नंबर 2/2/1/3.16/1/2 रकबा 2.366 हेक्टेयर भूमि, ग्राम गुलरपुरा में 30 गुणा 30 वर्गफीट में अधपक्का मकान और ग्राम नसरल्लागंज में एक पक्का मकान कुर्क किया गया है।

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