राजनीतिक दलों को प्रत्येक चरण में छोटी सभाओं की छूट, रोड शो और रैलियों पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक रहेगा जारी

चुनाव आयोग ने पहले चरण और दूसरे चरण में अधिकतम पांच सौ लोगों की संख्या के साथ जनसभाओं को करने की छूट दी है। छोटी जनसभाएं प्रत्याशियों के नाम अंतिम होने के बाद कर सकेंगे। वहीं डोर-टू-डोर प्रचार में भी अब पांच की जगह अधिकतम दस लोग शामिल हो सकेंगे

By Amit SinghEdited By: Publish:Sat, 22 Jan 2022 06:35 PM (IST) Updated:Sun, 23 Jan 2022 06:41 AM (IST)
राजनीतिक दलों को प्रत्येक चरण में छोटी सभाओं की छूट, रोड शो और रैलियों पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक रहेगा जारी
आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को 31 जनवरी तक बढ़ाया (जागरण.काम, फाइल फोटो)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच सुरक्षित चुनाव कराने में जुटे चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब वह प्रत्येक चरण में प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद छोटी जनसभाएं कर सकेंगे। हालांकि इसमें लोगों की अधिकतम संख्या पांच सौ ही रहेगी। इसके साथ ही आयोग ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव में छोटी सभाओं को करने की समयसीमा तय कर दी है।

डोर-टू-डोर कैंपेन में दी राहत

पहले चरण में ऐसी छोटी सभाओं की शुरुआत 28 जनवरी से जबकि दूसरे चरण के चुनाव में एक फरवरी से रहेगी। हालांकि इस राहत के साथ आयोग ने रोड शो और रैलियों को लगे प्रतिबंध को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने शनिवार को पांचों चुनावी राज्यों के आला अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद कुछ छूट का ऐलान किया है। डोर-टू-डोर होने वाले प्रचार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को दोगुना कर दिया है। अभी तक डोर-टू-डोर प्रचार के लिए सुरक्षा बलों के अलावा सिर्फ पांच लोगों की ही अनुमति दी, लेकिन अब इनमें सुरक्षा बलों के अतिरिक्त दस लोग शामिल हो सकेंगे।

खुले में वीडियो वैन के जरिए प्रचार की अनुमति

बता दें कि दैनिक जागरण ने शनिवार के अपने अंक में ही चुनाव आयोग की इस तैयारी का खुलासा किया था। आयोग ने इसके साथ ही वीडियो वैन के जरिए प्रचार की भी अनुमति दे दी है। हालांकि इसके जरिए सिर्फ खुले क्षेत्रों में प्रचार की अनुमति होगी। जिसमें अधिकतम पांच सौ लोगों की या फिर मैदान की कुल क्षमता की आधी भीड़ जुटाने की अनुमति होगी। इससे पहले अधिकतम तीन सौ लोगों या फिर हाल की क्षमता के आधे के साथ इनडोर बैठकें करने की अनुमति थी।

छोटी सभाओं को करने की समयसीमा तय

आयोग ने पहले और दूसरे चरण में छोटी सभाओं को करने की एक समयसीमा भी तय की है। पहले चरण में ऐसी सभाएं 28 जनवरी से 8 फरवरी तक चुनाव थमने की समयसीमा तक की जा सकेगी। जबकि दूसरे चरण के चुनाव में छोटी सभाओं को करने की यह छूट एक फरवरी से 12 फरवरी तक प्रचार थमने की अवधि तक रहेगी। आयोग ने इस दौरान साफ किया है कि इन सभी सभाओं को अधिकतम पांच सौ लोगों की भीड या फिर जिस मैदान में सभा हो रही है उसकी क्षमता के आधे में से जो कम होगा वही मान्य होगा। मैदान की क्षमता का निर्धारण राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) करेगा। वहीं स्थिति की समीक्षा 31 जनवरी को फिर होगी। जिसके बाद नए कदमों को उठाने या फिर राहत देने का फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान करने के साथ रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा रखा है। जो अब 31 जनवरी तक जारी रहेगा।

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