पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथयात्रा को नहीं मिली अनुमति, पार्टी जाएगी हाई कोर्ट

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विपक्षी पार्टी को प्रचार-प्रसार का अधिकार है। राज्य प्रशासन को बिना देरी किए अनुमति देनी चाहिए।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Mon, 12 Nov 2018 10:28 PM (IST) Updated:Mon, 12 Nov 2018 10:28 PM (IST)
पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथयात्रा को नहीं मिली अनुमति, पार्टी जाएगी हाई कोर्ट
पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथयात्रा को नहीं मिली अनुमति, पार्टी जाएगी हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, कोलकाता। 2019 के आम चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल के सभी 42 लोकसभा क्षेत्रों में रथयात्रा के जरिये जनसंपर्क अभियान में जुटी भाजपा की राह में राज्य प्रशासन रोड़ा बनकर खड़ा हो रहा है। एक के बाद एक तीन आवेदन देने के बावजूद रथयात्राओं के लिए अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए अब मंगलवार को अनुमति के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। प्रदेश भाजपा महासचिव और कलकत्ता हाई कोर्ट में अधिवक्ता प्रताप बनर्जी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य के गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य को पार्टी की ओर से तीन बार चिट्ठी दे दी गई है। हर बार रथयात्रा की अनुमति देने की मांग की गई है। उसमें यात्रा से जुड़ा रूट मैप और उपस्थित होने वाले अतिथियों की सूची भी दी गई है। लेकिन गृह सचिव ने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। यहां तक कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी इसके लिए आवेदन पत्र सौंपा जा चुका है।

अगर 24 घंटे के अंदर भाजपा को रथयात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई, तो मंगलवार को इसके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में आवेदन लगाया जाएगा। प्रताप बनर्जी ने बताया कि पार्टी ने बड़े पैमाने पर रथयात्रा की तैयारियां की हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विपक्षी पार्टी को प्रचार-प्रसार का अधिकार है। राज्य प्रशासन को बिना देरी किए अनुमति देनी चाहिए। प्रदेश भाजपा ने पांच दिसंबर से पश्चिम बंगाल में रथयात्रा शुरू करने की घोषणा की है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे।

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