54 NSF की मान्यता बढ़ाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

चार मई को दाखिल शपथ पत्र में जहां मंत्रालय ने 54 फेडरेशन की प्रोविजनल मान्यता को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाने की बात की थी

By Vikash GaurEdited By: Publish:Thu, 25 Jun 2020 08:03 AM (IST) Updated:Thu, 25 Jun 2020 08:03 AM (IST)
54 NSF की मान्यता बढ़ाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
54 NSF की मान्यता बढ़ाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर 54 राष्ट्रीय खेल फेडरेशन (एनएसएफ) को वर्ष 2020 के लिए प्रोविजनल वार्षिक मान्यता 30 सितंबर 2020 तब बढ़ाने के खिलाफ दाखिल आवेदन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख जताया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली व न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा कि खेल एवं विकास मंत्रलय ने सात फरवरी को दिए गए अदालत के निर्देशों की अवहेलना करते हुए वार्षिक मान्यता दी, जोकि अदालत की अवमानना है। 

अधिवक्ता राहुल मेहरा के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोहली और वजीरी वाली पीठ ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे सभी 54 एनएसएफ को दो दिन के अंदर नोटिस जारी करें कि 30 सितंबर तक के लिए मान्यता बढ़ाने के फैसले को वापस लिया जाता है। इस तरह 54 NSF की मान्यता बढ़ाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राहुल मेहरा ने पीठ को बताया कि चार मई को दाखिल शपथ पत्र में जहां मंत्रालय ने 54 फेडरेशन की प्रोविजनल मान्यता को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाने की बात की थी। वहीं, 16 जून को उन्होंने शपथ पत्र दाखिल करके कहा कि उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त इंडियन गोल्फ यूनियन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और रोईंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता दे दी है।

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