हाइकोर्ट ने सुमित व तपस्वनी को मध्यस्थता केंद्र में हाजिर होने का दिया निर्देश

सुमित और तपस्वनी विवाद मामला दोनों को मध्यस्थता केन्द्र में हाजिर होने के लिए हाइकोर्ट ने दिया निर्देश

By JagranEdited By: Publish:Fri, 01 Apr 2022 09:38 PM (IST) Updated:Fri, 01 Apr 2022 09:38 PM (IST)
हाइकोर्ट ने सुमित व तपस्वनी को मध्यस्थता केंद्र में हाजिर होने का दिया निर्देश
हाइकोर्ट ने सुमित व तपस्वनी को मध्यस्थता केंद्र में हाजिर होने का दिया निर्देश

हाइकोर्ट ने सुमित व तपस्वनी को मध्यस्थता केंद्र में हाजिर होने का दिया निर्देश

जासं, कटक: बहुचर्चित सुमित व तपस्वनी विवाद मामले में दोनों को आगामी नौ अप्रैल को मध्यस्थता केन्द्र में हाजिर होने के लिए हाइकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। सुमित व तपस्विनी मध्यस्थता केंद्र में हाजिर होकर अपना अपना पक्ष रखेंगे । इस विवाद का समाधान की संभावना को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सुमित और तपस्वीनी को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई के समय मध्यस्थता केंद्र संबंधित रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल किया जाएगा। साथ ही साथ आस्का में तपस्विनी की रहने के लिए जो भाड़े की मकान सुमित की ओर से दी गई है। दो मिनट की वीडियो क्लिपिंग को भी अदालत में दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र को लेकर गठित खंडपीठ निर्देश जारी किया है। वह घर रहने के लायक है या नहीं, सुरक्षा और दूसरे कारणों के चलते वह घर रहने योग्य ना होने की बात को हाईकोर्ट में सुनवाई के समय तपस्विनी की वकील की ओर से अदालत में दर्शाया गया था। दूसरी ओर उस घर को व्यवस्थित व रहने के लायक़ होने की बात को सुमित की वकील की ओर से अदालत में दर्शाया गया। दोनों पक्षों की ओर से छेड़े जाने वाली बहस को सुनने के बाद उसका का दो मिनट की वीडियो क्लिपिंग को अदालत में दाखिल करने के लिए निर्देश दिया है। इसके अलावा सुमित सरकारी क्वार्टर में रह रहा है, तो वहां पर उन्हें रहने के लिए इजाजत दिया जाए यह बात भी तपस्विनी की और से उनके वकील ने दर्शाया था। लेकिन सुमित की वकील की ओर से सरकारी क्वार्टर लेने की बात को अस्वीकार किया गया। सरकारी क्वार्टर संबंधित जानकारी सुमित को हलफनामा के जरिए अदालत में दाखिल करने के लिए निर्देश दिया गया है।जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र को लेकर गठित खंडपीठ तपस्वनी को महीने की भरपाई के साथ-साथ ससुराल में रहने की सपक्ष में गंजाम जिला और द्वारा जज की अदालत द्वारा दी जाने वाली राय को चुनौती देते हुए डा. सुमित कुमार साहू द्वारा की जाने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए अदालतने ऐसा निर्देश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल तक टाल दिया है। सुमित की ओर से वकील ब्यामोकेश त्रिपाठी और तपस्वनी की ओर से वकील मानस चांद हैं।

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