बीमा कंपनियों को 42 लाख मुआवजा देने का आदेश

संसू झारसुगुड़ा झारसुगुडा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में माइक्रो स्तरीय ई-ल

By JagranEdited By: Publish:Sun, 13 Sep 2020 07:44 PM (IST) Updated:Mon, 14 Sep 2020 05:09 AM (IST)
बीमा कंपनियों को 42 लाख 
मुआवजा देने का आदेश
बीमा कंपनियों को 42 लाख मुआवजा देने का आदेश

संसू, झारसुगुड़ा : झारसुगुडा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में माइक्रो स्तरीय ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार नायक की अध्यक्षता में आयोजित अदालत में जिला जज व अतिरिक्त जिला व दौरा जज हर प्रसाद पटनायक ने ई-लोक अदालत में 11 मोटरयान दुर्घटना संबंधी मामले का आपसी सुलह से समाधान करते हुए मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनियों को कुल 41,80,000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। उक्त ई-लोक अदालत में पांच फौजदारी, तीन वित्तीय संस्थान संबंधी, एक व्यवहारिक, चार एक्यूजन मामलों का आपसी सुलह से समाधान किया गया। लोक अदालत में झारसुगुड़ा अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, मुख्य विचार विभागीय मजिस्ट्रेट सुनील कुमार दास, सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार गोपबंधु गडनायक, वरिष्ट दीवानी जज स्वपनाश्री नायक, एसडीजेएम सुदीपा पात्र, मानवधिकार ग्राम्य न्यायालय की सुनीता राउत, कनिष्ठ दीवानी जज असीत कुमार सिंह, मजिस्ट्रेट विकास गोयल व पूजा जैन उपस्थित थीं। मध्यस्थता केंद्र के मध्यस्थती सुरेंद्र महापात्र व प्राधिकरण के सदस्य दिलेश्वर कुमार सिंह, लोक अदालत के सदस्य आदि उपस्थित थे। जिला विधिक कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव जानकी विश्वाल के तत्वावधान में लोक अदालत का संचालन किया गया। सरकार के कोविड निमयावली का पालन व सामाजिक दूरी की रक्षा करते हुए लोक अदालत का आयोजन किया गया था।

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