हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा : लैयकरा थानांतर्गत सुलेही गांव में 18 जून 2011 में हुई महिला की हत्या के

By Edited By: Publish:Thu, 26 Feb 2015 05:32 PM (IST) Updated:Thu, 26 Feb 2015 05:32 PM (IST)
हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा : लैयकरा थानांतर्गत सुलेही गांव में 18 जून 2011 में हुई महिला की हत्या के आरोपी मृतका के पति को अतिरिक्त दौरा जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अन्य सात आरोपियों को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक सुलेही गांव निवासी शंकर का विवाह वर्ष 2010 में सुंदरगढ़ के बेगबहाल गांव निवासी माया के साथ हुआ था। पति-पत्‍‌नी के बीच आएदिन झगड़ा होता रहता था। साथ माया को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित भी करते थे। 18 जून को माया के पिता त्रिलोचन को दो लोगों ने सूचना दी कि माया की तबीयत खराब है। वे तुरंत माया की ससुराल पहुंचे मगर उन्हें घर में माया नहीं मिली। पूछे जाने पर बताया गया कि उसकी मौत हो गई है और अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके बाद त्रिलोचन ने लैयकरा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही शंकर की मदद करने के आरोप में सात लोगो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने शंकर को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजी सुना दी। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा व धारा 498 (ए) के तहत दो वर्ष की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं सबूतों के अभाव में अन्य सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया।

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