टीएमसी सांसद तापस पाल को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

रोजवैली चिटफंड घोटाले में आरोपी और एक साल से झारपड़ा जेल में

By JagranEdited By: Publish:Fri, 02 Feb 2018 02:59 AM (IST) Updated:Fri, 02 Feb 2018 02:59 AM (IST)
टीएमसी सांसद तापस पाल को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत
टीएमसी सांसद तापस पाल को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

जागरण संवाददाता, कटक: रोजवैली चिटफंड घोटाले में आरोपी और एक साल से झारपड़ा जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद तापस पाल को ओडिशा हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। गुरुवार को उच्च न्यायालय ने सांसद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें एक करोड़ रुपये बैंक में जमा एवं दो लाख रुपये के दो जमानतदार के बदले जमानत पर जाने की अनुमति दी। अदालत ने सांसद को अपना पासपोर्ट भी सीबीआइ के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सांसद तापस पाल की जमानत याचिका की सुनवाई कर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था और गुरुवार को राय घोषित करते हुए तापस पाल को सशर्त जमानत दिया है।

इससे पहले भी सांसद ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसकी सुनवाई कर 12 अप्रैल 2017 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में फिर से तापस की ओर से जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें उनके वकील ने अदालत को बताया था कि सांसद के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उस पर जमानत देने में कोई समस्या नहीं है। सीबीआइ के वकील ने इसका विरोध किया। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को खत्म कर राय को सुरक्षित रखा था।

उल्लेखनीय है कि बहुचर्चित रोजवैली चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसद तापस पाल की संलिप्तता का पता लगने के बाद सीबीआइ की टीम 30 दिसंबर 2016 को उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार कर भुवनेश्वर लाई थी। पूछताछ के बाद उन्हें सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया गया था। यहां उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें झारपड़ा जेल भेज दिया गया था। सीबीआइ की जांच में पता चला था कि तापस पाल जो कि टीएमसी के सांसद हैं, रोजवैली चिटफंड संस्थान से आíथक मुनाफा लिए थे। टीएमसी के अन्य एक सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के रोजवैली से जुड़ाव का सुराग मिलने के बाद सीबीआइ की जांच में तापस पाल का भी रोजवैली से लिंक होने का पता चला था।

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