राज्यपाल को बुलाना है तो 20 दिन पहले भेजिए आमंत्रण

आप राज्यपाल को अपने कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना चाहते हैं तो अब 20 दिन पहले अनुरोधपत्र भेजना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Oct 2018 04:54 PM (IST) Updated:Fri, 26 Oct 2018 04:54 PM (IST)
राज्यपाल को बुलाना है तो 20 दिन पहले भेजिए आमंत्रण
राज्यपाल को बुलाना है तो 20 दिन पहले भेजिए आमंत्रण

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : यदि आप राज्यपाल को अपने कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना चाहते हैं तो फिर कार्यक्रम तिथि से 20 दिन पहले अनुरोध पत्र देना होगा। अब सभी अनुरोधपत्र की जांच करने के बाद उपयुक्त अनुरोध पत्र को ही राज्यपाल के अनुमोदन को दिया जाएगा। अनुमोदित कार्यक्रम को जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के पास भेजा जाएगा। जिलाधीश या एसपी अनुरोधकर्ता के बारे में जाच कर तीन दिन के अंदर राजभवन को रिपोर्ट देंगे। इसी आधार पर राज्यपाल अपनी सहमति देंगे। राज्यपाल के कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से गुरुवार को राजभवन की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरे¨टग प्रोसिजर (एसओपी) के अनुसार, राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद संबंधित संस्था या अनुष्ठान को जानकारी दी जाएगी और मिनट-टू-मिनट की कार्यसूची, डायस प्लान एवं कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी राजभवन भेजनी होगी। इस पर पुन: राज्यपाल का अनुमोदन लिया जाएगा। कार्यक्रम से पांच दिन पहले संबंधित अनुष्ठान को अनुमोदित मिनट-टू-मिनट कार्यसूची तथा डायस प्लान दिया जाएगा एवं प्रोटोकाल मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर तथा राज्यपाल के आने-जाने वाले मार्ग में कानून व्यवस्था के लिए अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी। अनुमोदित कार्यसूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अति जरूरी होने पर राजभवन का पहले अनुमोदन जरूरी होगा। कार्यक्रम स्थल को जिला पुलिस अधिकारी या कमिश्नरेट पुलिस या राजभवन सुरक्षा विभाग जांच करेंगे। अनुमोदित कार्यसूची के मुताबिक कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए एडीसी एवं राजभवन के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को दायित्व दिया गया है।

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