शिक्षक व शिक्षिकेत्तर कर्मियों के लिए पेंशन अदालत 15 को

विद्यालय व गणशिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षिकेत्तर कर्मचारियों के लिए विभाग ने हर जिले में पेंशन अदालत लगाने का निर्णय लिया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 04 Mar 2020 11:11 PM (IST) Updated:Thu, 05 Mar 2020 06:17 AM (IST)
शिक्षक व शिक्षिकेत्तर कर्मियों के लिए पेंशन अदालत 15 को
शिक्षक व शिक्षिकेत्तर कर्मियों के लिए पेंशन अदालत 15 को

संसू, भुवनेश्वर : विद्यालय व गणशिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षिकेत्तर कर्मचारियों के लिए विभाग ने हर जिले में पेंशन अदालत लगाने का निर्णय लिया है। सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों में लगातार हो रही वृद्धि से परेशान होकर विभाग ने यह निर्णय लिया है। आगामी 15 मार्च को हर जिले में विद्यालय व गणशिक्षा विभाग अपने कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामले निपटाने के लिए अदालत लगाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। विभाग को विश्वास है कि इन पेंशन अदालत से बकाया मामलों का निपटारा करने में सहूलियत होगी। साथ ही अदालतों के चक्कर काटने में लगने वाला समय भी बच जाएगा।

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