सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कादरी की याचिका

इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में दायर धर्मगुरु ताहिर-उल-कादरी की याचिका खारिज हो गई है। चुनाव सुधार को लेकर पाकिस्तान में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले मिन्हाज-अल-कुरान के प्रमुख कादरी ने चुनाव आयोग के पुनर्गठन के लिए याचिका दायर की थी। फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी और कादरी के बीच बहस भी हुई।

By Edited By: Publish:Wed, 13 Feb 2013 04:59 PM (IST) Updated:Wed, 13 Feb 2013 05:38 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कादरी की याचिका

इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में दायर धर्मगुरु ताहिर-उल-कादरी की याचिका खारिज हो गई है। चुनाव सुधार को लेकर पाकिस्तान में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले मिन्हाज-अल-कुरान के प्रमुख कादरी ने चुनाव आयोग के पुनर्गठन के लिए याचिका दायर की थी। फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी और कादरी के बीच बहस भी हुई।

चौधरी की अगुवाई में कादरी की याचिका पर विचार कर रही सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कादरी की दोहरी नागरिकता का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपनी पात्रता साबित करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि वह अपना रुख स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। साथ ही वह यह भी नहीं बता सके हैं कि इसके पीछे उनका 'नेक इरादा' क्या है। खंडपीठ के मुताबिक कादरी यह साबित नहीं कर सके कि किस तरह चुनाव आयोग की संरचना उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रही है।

गौरतलब है कि कनाडा में सात साल रहने के बाद हाल ही में स्वदेश लौटे कादरी की अगुवाई में पिछले महीने हजारों लोगों ने चुनाव सुधारों समेत कई मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। हालांकि बाद में सरकार के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया गया था।

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