सेक्स से पहले देना होगा पुलिस को नोटिस, युवक बैठा भूख हड़ताल पर

उस व्यक्ति ने कहा कि कोर्ट से रिहा होने के दो साल बाद मुझे ऐसे अपराध की सजा दी जा रही है, जाे हुआ नहीं।

By Sachin BajpaiEdited By: Publish:Mon, 04 Jul 2016 12:34 PM (IST) Updated:Mon, 04 Jul 2016 12:42 PM (IST)
सेक्स से पहले देना होगा पुलिस को नोटिस, युवक बैठा भूख हड़ताल पर
सेक्स से पहले देना होगा पुलिस को नोटिस, युवक बैठा भूख हड़ताल पर

लंदन। ब्रिटेन में एक व्यक्ति ने भूख हड़ताल कर दी है। दरअसल, फैसला सुनाया गया था कि उसे सेक्स करने से 24 घंटे पहले पुलिस को नोटिस देना होगा। आदमी ने इस फैसले के विरोध में भूख हड़ताल की है।

बता दें कि वह व्यक्ति बलात्कार के आरोप से रिहा हुआ है। कानूनी कारणों से इस व्यक्ति का नाम नहीं उजागर किया गया है। लगभग 40 वर्ष की उम्र का यह व्यक्ति 2015 में हुए रीट्रायल के बाद आरोप से बरी किया गया था, लेकिन वह अंतरिम यौन जोखिम आदेश (SRO) के अधीन है।

उस व्यक्ति का आरोप है कि नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस ने जानबूझकर उस पर गलत कानून लगाया है। उसने कहा कि वह SRO के खिलाफ भूख हड़ताल पर जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ज्यूरी ने मुझे दोषी नहीं पाया और रिहा कर दिया।

इसके दो साल बाद मुझे ऐसे अपराध की सजा दी जा रही है, जो हुआ ही नहीं है। उधर, पुलिस का कहना है वह संतुष्ट है कि उसकी कार्रवाई उचित है। SRO को इंग्लैंड और वेल्स में साल 2015 में लागू किया गया है।

यह आदेश किसी भी व्यक्ति पर लगाया जा सकता है, जिसके बारे में पुलिस को लगता हो कि वह किसी को यौन नुकसान पहुंचा सकता है। यह आदेश उस व्यक्ति पर भी लागू किया जा सकता है, जिसे किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो।

इस आदेश के तहत व्यक्ति को अपनी योजनाबद्ध यौन गतिविधि के बारे में पुलिस को पहले से ही बताना होता है। ऐसा नहीं करने पर उसे पांच साल तक जेल की सजा हो सकती है।

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