पाक में महिलाओं को सुरक्षा देने वाले विधेयक को चुनौती

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े ऐतिहासिक विधेयक को पाकिस्तान में शरई अदालत में चुनौती दी गई है। जाने-माने वकील और इस्लामी कानून के विद्वान असलम खाकी ने संघीय शरई अदालत से इस कानून को खारिज करने की गुहार लगाई है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Publish:Fri, 04 Mar 2016 09:53 PM (IST) Updated:Fri, 04 Mar 2016 10:00 PM (IST)
पाक में महिलाओं को सुरक्षा देने वाले विधेयक को चुनौती

इस्लामाबाद। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े ऐतिहासिक विधेयक को पाकिस्तान में शरई अदालत में चुनौती दी गई है। जाने-माने वकील और इस्लामी कानून के विद्वान असलम खाकी ने संघीय शरई अदालत से इस कानून को खारिज करने की गुहार लगाई है।

अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि यह कानून परिवारों के बीच टकराव का कारण बनेगा। इसके प्रावधानों को गैर इस्लामी बताते हुए उन्होंने कहा है कि पत्नी से प्रताड़ित पतियों की सुरक्षा का इसमें कोई प्रावधान नहीं है।

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घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए यह विधेयक 24 फरवरी को पंजाब विधानसभा ने पारित किया था। इस विधेयक के माध्यम से पाकिस्तान में पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, साइबर अपराध की स्थिति में कानूनी मदद मुहैया कराने के प्रावधान किए गए हैं।

विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर नजर रखने के लिए जिला महिला संरक्षण समिति बनाने और तेजाब फेंकने जैसे गंभीर अपराधों में सजायाफ्ता के लिए जीपीएस ट्रैकर पहनना जरूरी करने जैसे प्रावधान हैं।

विधेयक पारित होने के बाद से ही कट्टरपंथी इसका विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को शक्तिशाली धार्मिक संस्था काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इस कानून को रद करने की सलाह सरकार को दी थी।

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