सावधान! वाट्सएप ग्रुप से हटाया तो एडमिन पर होगा मानहानि का केस

बिना सूचना के किसी को वाट्सएप ग्रुप से हटाया गया तो वह पुलिस में एडमिन के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Publish:Mon, 08 Aug 2016 10:18 PM (IST) Updated:Mon, 08 Aug 2016 10:47 PM (IST)
सावधान! वाट्सएप ग्रुप से हटाया तो एडमिन पर होगा मानहानि का केस

नई दुनिया ब्यूरो, होशंगाबाद : अब वाट्सएप ग्रुप में किसी को उसकी बिना मंजूरी के जोड़ना या हटाना आसान नहीं होगा। ग्रुप में जोड़ने से पहले एडमिन को संबंधित यूजर से अनुमति लेनी होगी। यही नहीं, बिना सूचना के किसी को ग्रुप से हटाया गया तो वह पुलिस में एडमिन के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है।

मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को हाल ही में पुलिस मुख्यालय से आदेश दिए गए हैं कि वाट्सएप ग्रुप चलाने वालों की हर गतिविधि पर निगरानी रखें। इन्हीं में तमाम नए नियम-कायदों के बारे में बताया गया है। होशंगाबाद सिटी कोतवाली टीआइ महेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक वाटसएप ग्रुप के सदस्य को बिना कारण हटाया गया है तो वह सदस्य पुलिस के पास लिखित शिकायत कर सकता है।

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ग्रुप एडमिन यदि किसी व्यक्ति को अपने गु्रप में जोड़ना चाहता है तो पहले उसे संदेश भेजकर अनुमति लेनी होगी। इसी तरह ग्रुप के किसी सदस्य की पोस्ट पर आपत्ति है और एडमिन उसे हटाना चाहता है तो पहले उस सदस्य को चेतावनी दी जाए। फिर उसे हटाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता पारस जैन के मुताबिक थाने से आवेदन पर रिसीविंग दी जाएगी।

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