शशि हत्याकांड में यूपी सरकार व पूर्व मंत्री को नोटिस

शशि हत्याकांड में हाईकोर्ट से बरी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। शशि के पिता योगेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद सेन, सीमा आजाद, आनंद के ड्राइवर विजय सेन यादव व उत्तर प्रदेश सरकार को

By Edited By: Publish:Mon, 14 Jul 2014 08:28 AM (IST) Updated:Mon, 14 Jul 2014 09:00 AM (IST)
शशि हत्याकांड में यूपी सरकार व पूर्व मंत्री को नोटिस

नई दिल्ली, [माला दीक्षित]। शशि हत्याकांड में हाईकोर्ट से बरी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। शशि के पिता योगेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद सेन, सीमा आजाद, आनंद के ड्राइवर विजय सेन यादव व उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ये नोटिस मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने योगेंद्र के वकील डीके गर्ग की दलीलें सुनने के बाद जारी किए। गर्ग ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसला देने के समय पेश सुबूतों और गवाहों पर ध्यान नहीं दिया गया। शशि के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। बाद में उसकी घड़ी भी बरामद हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार व तीनों अभियुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि 24 वर्षीय दलित युवती शशि प्रसाद अक्टूबर 2007 में गायब हो गई थी। वह साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अयोध्या में एलएलबी की तीसरे वर्ष की छात्रा थी। उसके पिता योगेश प्रसाद ने मामले में आनंद सेन, सीमा आजाद और विजय सेन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। बाद में शशि की घड़ी बरामद हुई थी। आनंद, सीमा आजाद व विजय के खिलाफ हत्या का मुकदमा चला। फैजाबाद की सत्र अदालत ने 17 मई 2011 को आनंद सेन, उनकी सहयोगी सीमा आजाद व ड्राइवर विजय को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ड्राइवर विजय सेन यादव को अदालत ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून में भी सजा सुनाई थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने गत वर्ष 22 अप्रैल को आनंद सेन यादव व सीमा आजाद को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जबकि विजय को अपहरण और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दस साल की सजा सुनाई थी।

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