केंद्र का सीबीआइ प्रमुख की नियुक्ति का ब्योरा देने से इन्कार

मंत्रालय का कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम में गोपनीयता का भी नियम है।

By Manish NegiEdited By: Publish:Thu, 31 Aug 2017 08:09 PM (IST) Updated:Thu, 31 Aug 2017 08:09 PM (IST)
केंद्र का सीबीआइ प्रमुख की नियुक्ति का ब्योरा देने से इन्कार
केंद्र का सीबीआइ प्रमुख की नियुक्ति का ब्योरा देने से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र। कार्मिक मंत्रालय ने सीबीआइ प्रमुख की नियुक्ति का ब्योरा देने से मना कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम में गोपनीयता का भी नियम है।

एक आरटीआइ का जवाब देते हुए गुरुवार को कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सीबीआइ निदेशक आलोक कुमार वर्मा की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने की है। इसे पारदर्शिता कानून से अलग रखा गया है। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रहे वर्मा को विगत 19 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ का निदेशक नियुक्त किया गया था। वह केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1979 बैच के आइपीएस अफसर हैं। उनके नाम को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने की थी। इस समिति के दो अन्य सदस्य देश के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे। बाद में खड़गे ने वर्मा के नाम पर यह कहते हुए आपत्ति दर्ज की कि उन्होंने कभी भी सीबीआइ में उससे पहले काम नहीं किया है।

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