तीन महीने मिलेगा अधिक वेतन, कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा होने वाली राशि में 2 फीसद की कटौती
वित्त मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ के तहत कवर होने वाली सभी कंपनियों के कर्मचारी के पीएफ में जमा होने वाली राशि को 12 फीसद से कम कर 10 फीसद कर दिया जाएगा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार ने अगले तीन महीने के लिए भविष्य निधि खाते में जमा होने वाले अंश में कटौती का फैसला किया है। यह नियम देश के 6.5 लाख कंपनियों पर लागू होंगे और इसका असर यह होगा कि 4.3 करोड़ कर्मचारियों के टेक होम वेतन अगले तीन महीने के लिए बढ़ जाएगी। क्योंकि उनका पीएफ 12 फीसद की जगह 10 फीसद ही कटेगा। इससे बाजार में 6750 करोड़ रुपए की नकदी आएगी। हाथ में नकदी आने से यह रकम खर्च होंगी जिससे मांग निकलने में मदद मिलेगी।
कर्मचारियों के पीएफ में जमा होने वाली राशि 12 फीसद से घटाकर 10 फीसद कर दी जाएगी
बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईपीएफओ के तहत कवर होने वाली सभी कंपनियों के कर्मचारी के पीएफ में जमा होने वाली राशि को 12 फीसद से कम कर 10 फीसद कर दिया जाएगा।
सरकारी कंपनियों व केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा
सरकारी कंपनियों व केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उनके पीएफ में पहले की तरह 12 फीसद राशि जमा होती रहेगी। साथ ही वित्त मंत्री ने 15,000 रुपए प्रतिमाह से कम वेतन वाले कर्मचारियों के पीएफ में दोनों तरफ की रकम सरकार देगी। इससे 72.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन यह फायदा उन कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा जहां 100 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनमें से 90 फीसद कर्मचारियों का वेतन प्रतिमाह 15,000 से कम है।
सरकार के इस फैसले से इस प्रकार 3.67 संस्थानों को 2500 करोड़ रुपए के लाभ होंगे। पिछले 25 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यह स्कीम लाई गई थी। तब मार्च, अप्रैल व मई महीने के लिए यह प्रावधान किया गया था। अब जून, जुलाई और अगस्त माह के लिए भी यह सुविधा जारी रहेगी।