आसाराम की जमानत अर्जी खारिज, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल

दुष्‍कर्म और यौन शोषण मामले में जेल में बंद आसाराम मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

By Monika minalEdited By: Publish:Mon, 30 Jan 2017 09:36 AM (IST) Updated:Mon, 30 Jan 2017 01:49 PM (IST)
आसाराम की जमानत अर्जी खारिज, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल
आसाराम की जमानत अर्जी खारिज, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल

नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज कर दी और उनके द्वारा दायर किए गए मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने आसाराम द्वारा स्वास्थ्य संबंधित फर्जी कागजात दायर कराने मामले पर नये एफआइआर के रजिस्ट्रेशन का आदेश दिया और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि इससे पहले राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आसाराम के पैरोकार ने जमानत मामले मे जेल सुपरिंटेंडेट का फर्जी कागजात लगाया है जिसके अनुसार आसाराम की हालत इतनी खराब है कि वो बिस्तर पर ही नेचुरल कॉल करते हैं।

Supreme Court dismisses bail application of Asaram in connection with two rape cases — ANI (@ANI_news) January 30, 2017

मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने आसाराम की ओर से कई जांच कराने से मना कर दिया गया। ऐसे में आसाराम की याचिका को खारिज कर दिया गया। आसाराम बापू की ओर से दाखिल की गयी यह सातवीं जमानत याचिका है। जिसे कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि बलात्कार और यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम ने गुजरात और राजस्थान में चल रहे मामलों में जमानत की मांग की थी।

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हालांकि दोनों मामलों के कुछ गवाहों ने भी खुद पर खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार की है।

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आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में है। एक किशोरी ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जोधपुर के निकट स्थित मनाई गांव में बने आश्रम में उसका यौन उत्पीड़न किया था।

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