मोबाइल फोन और टावर से रेडिएशन पर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन और मोबाइल टावरों से होने वाले रेडिएशन को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया है।

By Manish NegiEdited By: Publish:Wed, 29 Jun 2016 11:20 PM (IST) Updated:Thu, 30 Jun 2016 04:30 AM (IST)
मोबाइल फोन और टावर से रेडिएशन पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन और मोबाइल टावरों से होने वाले रेडिएशन को लेकर केंद्र से जवाब मांगा है। रेडिएशन के घातक प्रभावों से नागरिकों की सुरक्षा की मांग को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने इस संबंध में दूरसंचार विभाग (डीओटी), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) और मेसर्स इंडस टावर्स लि. को नोटिस जारी किया। इंडस टावर्स ने नोएडा में कुछ मोबाइल टावर लगाए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को इसी मामले में लंबित एक अन्य याचिका की सुनवाई के साथ जोड़ दिया।

जनहित याचिका में नोएडा के सेक्टर 15ए स्थित कम्युनिटी क्लब की इमारत पर मोबाइल टावर लगाने की अनुमति को रद करने की भी मांग की गई है। नोएडा निवासी याचिकाकर्ता नरेश चंद गुप्ता की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मोबाइल फोन और टावरों से होने वाले रेडिएशन का इंसान और पक्षियों पर घातक प्रभाव पड़ता है। इस बारे में काफी वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध हैं।

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