उम्रकैद के खिलाफ अरुण गवली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court on Shiv Sena corporator Kamlakar Jamsandekar murder case सुप्रीम कोर्ट ने गैंगेस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Mon, 27 Jan 2020 06:06 PM (IST) Updated:Mon, 27 Jan 2020 06:24 PM (IST)
उम्रकैद के खिलाफ अरुण गवली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
उम्रकैद के खिलाफ अरुण गवली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, पीटीआइ। Supreme Court seeks Maharashtra's reply on Gawli appeal सुप्रीम कोर्ट ने गैंगेस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। शिवसेना पार्षद कमलाकर जामशांदेकर की हत्या मामले में गवली को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गैंगेस्टर ने उसी सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

साल 2008 में दो लोगों ने जामशांदेकर की हत्या कर दी थी। आरोप है कि गवली के सहयोगी ने हत्या की सुपारी दी थी। उस समय गवली विधायक थे। गवली ने पिछले महीने बांबे हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने गवली की अपील पर सुनवाई की सहमति व्यक्त की और राज्य को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने नौ दिसंबर 2019 को गवली की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। निचली अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनाई थी। गवली को 21 मई 2008 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह महाराष्ट्र की एक जेल में बंद है।

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