जजों की नियुक्ति का मामला हम पर छोड़ दीजिए : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने उक्त टिप्पणी जजों की नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए की।

By Manish NegiEdited By: Publish:Fri, 21 Sep 2018 08:35 AM (IST) Updated:Fri, 21 Sep 2018 08:35 AM (IST)
जजों की नियुक्ति का मामला हम पर छोड़ दीजिए : सुप्रीम कोर्ट
जजों की नियुक्ति का मामला हम पर छोड़ दीजिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र। न्यायपालिका से जुड़े मसलों पर दायर कई याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, 'जजों की नियुक्ति के मसले को हम पर छोड़ दीजिए, हम इसे खुद संभाल सकते हैं।'

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने उक्त टिप्पणी जजों की नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें सही बात जानने का अधिकार है क्योंकि जस्टिस केएम जोसेफ की पदोन्नति के दौरान मीडिया ने लोगों को यह कहकर काफी दिग्भ्रमित किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत नहीं किया जा सकता।

पीठ ने अधिवक्ता एमएल शर्मा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की मांग की गई थी जिन्होंने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर भी शीर्ष अदालत ने यही कहा, 'इस मसले को हम पर छोड़ दीजिए, हम इससे निपट सकते हैं।'

एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की ओर से दायर इसी तरह की एक याचिका को भी पीठ ने खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, 'यह याचिका न्यायपालिका से संबंधित है। यह हम पर छोड़ दीजिए। क्षमा कीजिए, हम इस तरह के मामलों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं।'

कलकत्ता हाई कोर्ट में नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
कानून मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस देबाशीष कार गुप्ता को वहां का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वह जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की सेवानिवृत्ति के बाद 25 सितंबर को कार्यभार संभालेंगे। वहीं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है।

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