सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता को राहत देने से किया इन्कार

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव पुनिया को उनके कथित धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ट्वीट के कारण हाल ही में गिरफ्तार किया गया था।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Sat, 30 May 2020 06:22 PM (IST) Updated:Sat, 30 May 2020 06:22 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता को राहत देने से किया इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता को राहत देने से किया इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कांग्रेस नेता पंकज पुनिया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कोर्ट से उनके आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश के सिवनी तथा उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को निरस्त कराने का आदेश देने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कांग्रेस नेता को राहत देने से किया इन्कार

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षतावाली शीर्ष कोर्ट की एक पीठ ने पुनिया को कोई भी राहत देने से इन्कार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी। पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी तथा न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी शामिल थे।

आपत्तिजनक ट्वीट के कारण दर्ज FIR को निरस्त कराने की मांग को लेकर शीर्ष कोर्ट पहुंचे थे

पुनिया अपने एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकियों को निरस्त कराने की मांगवाली याचिका को लेकर शीर्ष कोर्ट पहुंचे थे।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ट्वीट के कारण कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया था

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव पुनिया को उनके कथित धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ट्वीट के कारण हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर हुई याचिका को हम नहीं सुन रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर हाई कोर्ट जाने को कहा

रिट याचिका को खारिज किया जाता है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने पुनिया को राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट में जाने की आजादी दे दी। पुनिया की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े तथा अन्य वकीलों में सुखविंदर सिंह, प्रांजल किशोर तथा एमपी विनोद पेश हुए।

chat bot
आपका साथी