आंध्र प्रदेश: SEC का कार्यकाल कम करने के मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

आंंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को 5 साल से कम कर 3 साल करने के अध्यादेश को खारिज कर दिया था।

By Ayushi TyagiEdited By: Publish:Wed, 10 Jun 2020 02:41 PM (IST) Updated:Wed, 10 Jun 2020 02:41 PM (IST)
आंध्र प्रदेश: SEC का कार्यकाल कम करने के मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
आंध्र प्रदेश: SEC का कार्यकाल कम करने के मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है। बता दें कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को 5 साल से कम कर 3 साल करने के अध्यादेश को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ने कार्यकाल कम करने के अध्यादेश को रद करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगान से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है।

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी, जिस पर बुधवार को चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने सुनवाई की है। इस मामले पर बहस के बाद, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के इस विवाद पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। कुमार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने किया। अदालत ने मामले पर दो सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई की।

राज्य सरकार ने अपनी अपील में आंध्र प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 का हवाला देते हुए मुख्य बदलावों को शामिल किया - केवल एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है; एसईसी का कार्यकाल जो पहले 5 साल की अवधि के लिए था, उसे घटाकर तीन साल कर दिया गया और नए SEC की नियुक्ति के लिए मौजूदा SEC के कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी सरकार के अध्यादेश को खारिज कर दिया था। इस अध्यादेश में एसईसी का कार्यकाल 5 साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया था, यह अध्यादेश 10 अप्रैल को लागू किया गया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी. कनगराज को नया एसईसी नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को भी रद कर दिया था। वहीं सेवानिवृत्त नौकरशाह एन रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयोग का प्रमुख फिर से बहाल कर दिया था। राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पंचायत राज कानून, 1994 में संशोधन कर एसईसी का कार्यकाल 5 साल से कम करके 3 साल कर, रमेश कुमार को अचानक पद से हटा दिया था।

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