मार्च से महंगी हो जाएगी स्पेशल ट्रेनों की सवारी

रेलवे ने पहली मार्च से स्पेशल ट्रेनों का किराया सुविधा ट्रेनों के समकक्ष अथवा सामान्य ट्रेनों से अधिक रखने के अपने निर्णय का ऐलान कर दिया है। केवल अनारक्षित साधारण बोगियों तथा एसएलआर में बैठने वाले मुसाफिरों को ही इससे छूट मिलेगी।

By Manish NegiEdited By: Publish:Sat, 13 Feb 2016 07:37 AM (IST) Updated:Sat, 13 Feb 2016 07:48 AM (IST)
मार्च से महंगी हो जाएगी स्पेशल ट्रेनों की सवारी

नई दिल्ली। जैसे-जैसे रेल बजट की तारीख नजदीक आती जा रही है, किराया वृद्धि को लेकर स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। नए चलन के तहत किराये में वृद्धि बजट से पहले या बाद में ही होगी। रेलवे ने पहली मार्च से स्पेशल ट्रेनों का किराया सुविधा ट्रेनों के समकक्ष अथवा सामान्य ट्रेनों से अधिक रखने के अपने निर्णय का ऐलान कर दिया है। केवल अनारक्षित साधारण बोगियों तथा एसएलआर में बैठने वाले मुसाफिरों को ही इससे छूट मिलेगी।

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नवीनतम परिपत्र के अनुसार 1 मार्च, 2016 से कोई भी स्पेशल ट्रेन सामान्य किराया पर नहीं चलाई जा सकेगी। इन पर सुविधा ट्रेनों अथवा स्पेशल ट्रेनों का किराया लागू होगा।

केवल अनारक्षित विशेष ट्रेनों, जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनों तथा दुर्घटना, बाढ़, लाइन जाम अथवा ट्रेन रद्द होने की वजह से चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनें ही इस नियम से बची रहेंगी। इनके यात्रियों से मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित साधारण दर्जे का किराया ही वसूला जाएगा।

सुविधा ट्रेनों के लिए किराया निर्धारण राजधानी, मिक्स दूरंतो तथा मेल एक्सप्रेस के बेस किराया में तत्काल शुल्क को मिलाकर किया जाता है। हर 20 फीसद बुकिंग के बाद इसमें बढ़ोतरी होती जाती है और अंतत: किराया तीन गुना तक हो जाता है। इसी प्रकार स्पेशल ट्रेनों का किराया भी सामान्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों से अधिक होता है।

द्वितीय श्रेणी के मामले में यह सामान्य मेल/एक्सप्रेस के बेसिक किराये से 10 फीसद अधिक, जबकि बाकी सभी श्रेणियों के मामले में 30 फीसद अधिक होता है। स्पेशल ट्रेनों का न्यूनतम व अधिकतम किराया भी निर्धारित है। मसलन आरक्षित द्वितीय श्रेणी (सिटिंग) का न्यूनतम 10-15 रुपये, स्लीपर का 90-175, एसी थ्री टियर 100-200, एसी टू टियर, एक्जीक्यूटिव व फस्र्ट एसी का 300-400 रुपये है। इनमें टिकट बुक करने के लिए न्यूनतम दूरी भी द्वितीय श्रेणी में 100 किमी, स्लीपर 500 किमी, एसी चेयरकार 250 किमी, थ्री व टू एसी 500 किमी, एक्जीक्यूटिव क्लास 250 किमी तथा फस्र्ट एसी के लिए 300 किलोमीटर निर्धारित है। स्पेशल ट्रेनों के रद्द होने पर 4 नवंबर 2015 को जारी नए रिफंड नियम ही लागू होंगे।

पढ़े : रेल मंत्री ने दी HHT की सौगातः ट्रेन में खाली सीट पर TTE की मनमानी खत्म

chat bot
आपका साथी