'दही हांडी' की ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं रहेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी की ऊंचाई में बदलाव करने से इनकार कर दिया है।

By kishor joshiEdited By: Publish:Wed, 24 Aug 2016 01:16 PM (IST) Updated:Wed, 24 Aug 2016 06:27 PM (IST)
'दही हांडी' की ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं रहेगी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर कहा कि जन्माष्टमी के दिन दही हांडी उत्सव के दौरान मानव पिरामिड बनाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। इसी के साथ कोर्ट ने नई याचिका का निपटारा कर दिया।
नई याचिका मुंबई के जय जवान क्रीड़ा मंडल गोविंदा पाठक की ओर से दायर की गई थी। इस संगठन का कहना है कि चूंकि 18 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागियों द्वारा दही हांडी उत्सव में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी गई है, इसलिए मानव पिरामिड की ऊंचाई में ढील दी जानी चाहिए क्योंकि रोमांच हर खेल का अहम हिस्सा होता है।

न्यायमूर्ति एआर दवे, यूयू ललित और एल. नागेवश्वर राव की पीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई में हमने राज्य सरकार से पूछा था कि वह मुंबई और महाराष्ट्र में ब़़डे पैमाने पर होने वाले दही हांडी उत्सव पर नजर कैसे रखेगी। संगठन की ओर से पैरवी कर रहे राजीव दत्ता ने कहा कि वे मानव पिरामिड में सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप पूरे महाराष्ट्र में 1500 स्थानों पर होने वाले आयोजनों में सुरक्षा का भरोसा नहीं दिला सकते।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में होने वाले दही हांडी उत्सव को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तो में ढील देने से इनकार कर दिया था। इन शर्तो में कहा गया था कि पिरामिड में 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के भाग लेने पर रोक रहेगी और मानव पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट तक ही रखी जा सकती है। हालांकि पीठ ने हाई कोर्ट के दही हांडी उत्सव को नियंत्रित करने से संबंधित निर्देशों को रद्द कर दिया।

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