राशन कार्ड-आधार लिंक मामले में राज्यों को चार हफ्ते में देना होगा जवाब

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने याचिका पर अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Publish:Mon, 24 Feb 2020 05:53 PM (IST) Updated:Mon, 24 Feb 2020 05:53 PM (IST)
राशन कार्ड-आधार लिंक मामले में राज्यों को चार हफ्ते में देना होगा जवाब
राशन कार्ड-आधार लिंक मामले में राज्यों को चार हफ्ते में देना होगा जवाब

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में राशन कार्डो के आधार से जुड़ने में समस्या के बाद राशन नहीं दिए जाने और भूख से मौत का आरोप लगाया है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने याचिका पर अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। पीठ को बताया गया कि अभी तक सिर्फ झारखंड, नगालैंड और तमिलनाडु ने ही जवाब दाखिल किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस ने दलील दी कि आधार लिंक की कवायद की वजह से 2013 से 2016 के बीच 2.33 करोड़ राशन कार्ड निरस्त हुए हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि तीन करोड़ राशन कार्ड रद किए गए हैं, इस पर गोंसाल्विस ने कहा कि हालिया सर्वे के मुताबिक 85 फीसद राशन कार्डो को गलत रद किया गया है।

मालूम हो कि यह याचिका झारखंड की 11 वर्षीय बच्ची संतोषी की मां कोइली देवी और बहन गुडि़या देवी की ओर से दाखिल की गई है। राशन नहीं मिलने के कारण संतोषी की 28 सितंबर, 2017 को भूख की वजह से मौत हो गई थी।

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