खुदरा सिगरेट की बिक्री पर रोक की तैयारी

नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। जल्दी ही सिगरेट की खुदरा बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे प्रावधान करने पर विचार कर रहा है जिससे सिगरेट की बिक्री सिर्फ पैकेट में ही हो सके। इसके अलावा ई सिगरेट के बढ़ते चलन पर लगाम लगाने पर भी विचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि सिगरेट की बिक्री और विज्ञ

By Edited By: Publish:Tue, 01 Jul 2014 09:24 PM (IST) Updated:Tue, 01 Jul 2014 09:24 PM (IST)
खुदरा सिगरेट की बिक्री पर रोक की तैयारी

नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। जल्दी ही सिगरेट की खुदरा बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे प्रावधान करने पर विचार कर रहा है जिससे सिगरेट की बिक्री सिर्फ पैकेट में ही हो सके। इसके अलावा ई सिगरेट के बढ़ते चलन पर लगाम लगाने पर भी विचार चल रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि सिगरेट की बिक्री और विज्ञापन संबंधी नियमों पर विचार के लिए एक बैठक बुलाई गई है। इसमें खास तौर पर सिगरेट की बिना पैकिंग बिक्री और ई-सिगरेट पर नियंत्रण के बारे में विचार किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून (कोटपा) के मुताबिक भारत में कोई भी तंबाकू उत्पाद सिर्फ सचित्र चेतावनी के साथ ही बेचा जा सकता है।

सिगरेट जैसे धूमपान के उत्पादों के लिए अलग से हर साल चित्रों का सेट जारी किया जाता है। साथ ही कंपनी को इन पर टार और निकोटिन के स्तर की जानकारी भी देनी होती है, लेकिन देश में अधिकांश ग्राहक खुली सिगरेट खरीदते हैं। सिर्फ पैकेट पर होने के कारण ग्राहक को चेतावनी नहीं मिल पाती। अब यह विचार चल रहा है कि सचित्र चेतावनी के नियम को लागू करवाने के लिए सिगरेट की खुली बिक्री पर रोक लगाई जाए।

ऐसा होने पर लोगों को हर बार सचित्र चेतावनी तो दिखेगी ही सिगरेट के बिक्री केंद्र भी सीमित होंगे। वे कहते हैं कि खुली सिगरेट नहीं मिलने पर इसकी बिक्री भी कम होने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ मामलों में इसका उपयोग बढ़ने की आशंका भी होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पाकेट में सिगरेट का पैकेट रहने पर इसका उपयोग ज्यादा होता है। ई-सिगरेट के बढ़ते चलन के बावजूद अब तक इसे नियमित करने के लिए देश में कोई नियम नहीं है। मंत्रालय इस पर भी विचार कर रहा है।

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