अनिल अंबानी की कंपनी ‘आरकॉम’ को राहत, संपत्ति की बिक्री से रोक हटी

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का स्थगन खारिज करते हुए अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम को राहत दिया है।

By Monika MinalEdited By: Publish:Fri, 06 Apr 2018 11:03 AM (IST) Updated:Fri, 06 Apr 2018 11:03 AM (IST)
अनिल अंबानी की कंपनी ‘आरकॉम’ को राहत, संपत्ति की बिक्री से रोक हटी
अनिल अंबानी की कंपनी ‘आरकॉम’ को राहत, संपत्ति की बिक्री से रोक हटी

नई दिल्ली (एजेंसी)। उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ([आरकॉम)] को बहुप्रतीक्षित राहत मिल गई। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के स्पेक्ट्रम और ऑप्टिक फाइबर की बिक्री पर बॉम्बे हाई के स्थगन को खारिज कर दिया। अब वह अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम को आरकॉम की संपत्ति बेच सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की पीठ ने उन याचिकाओं की सुनवाई की, जिनके आधार पर आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा स्पेक्ट्रम व ऑप्टिकल फाइबर की बिक्री पर लगाई रोक की हाई कोर्ट ने पुन: पुष्टि की थी। हालांकि रिलायंस इंफ्राटेल की टावर संपत्ति की बिक्री पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता द्वारा लगाई रोक के मामले में, शीर्ष कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को चार हफ्ते में फैसला करने का आदेश दिया।

बैंक वसूल सकेंगी 25 हजार करोड़

आरकॉम को हाई कोर्ट की रोक हटवाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम की भी मदद मिली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संपत्ति बिक्री पर रोक हटवाने के दौरान एसबीआई ने कहा कि स्पेक्ट्रम व ऑप्टिकल फाइबर की बिक्री से उन्हें भी 45 हजार करो़ड़ रुपये के बकाया कर्ज में से 25 हजार करो़ड़ रुपये मिलेंगे। उधर फैसले से राहत पाई आरकॉम ने कहा कि अब संपत्ति बिक्री में कोई बाधा नहीं है। रियल एस्टेट व अन्य संपत्ति की बिक्री भी साथ-साथ हो सकेगी। अगले कुछ हफ्तों में कंपनी का कर्ज 25 हजार करो़़ड रपए तक घट जाएगा।

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