चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने को सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी

जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को ट्वीट मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Thu, 06 Aug 2020 06:33 PM (IST) Updated:Thu, 06 Aug 2020 06:33 PM (IST)
चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने को सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी
चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने को सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी

नई दिल्ली, प्रेट्र। अपने दो ट्वीट को लेकर कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही का सामना कर रहे चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। इन दोनों ट्वीट को कथित रूप से न्यायपालिका के खिलाफ माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।

वकील कामिनी जायसवाल के जरिये दाखिल कराई गई अपनी याचिका में भूषण ने कहा कि कोर्ट अगर मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं है और इस मामला बढ़ाना चाहती है तो मुझे कोर्ट की अवमानना के 1971 के कानून की धारा 17(5) के तहत अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही मुझे शिकायतकर्ता महक माहेश्वरी की शिकायत की एक प्रति भी दी जाए।

उल्लेखनीय है जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को ट्वीट मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। तीन सदस्यीय इस पीठ ने 22 जुलाई को भूषण को इस मामले में कारण बताओ नोटिस दिया था।

बता दें कि इस मामले में मंगलवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगा था। सुनवाई की शुरूआत में कोर्ट ने भूषण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन से कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिर न्यायालय की अवमानना है। आप बताएं कि इस संस्था की गरिमा कैसे कायम रखी जाए और न्यायमित्र की तरह इस जटिलता के बारे मे कोर्ट को बताएं ताकि कोर्ट इस मामले को निपटा सके। धवन ने कहा था कि भूषण ने मामले में अपना स्पष्टीकरण दिया है कोर्ट उसे स्वीकार कर मामला खत्म कर सकता है। 

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