PFI का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी बंद, गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने उठाया कदम

ट्विटर इंडिया ने पीएफआई अध्यक्ष ओएमए सलाम (OMA Salam ) और महासचिव अनीस अहमद (Anis Ahmed) के ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था।

By AgencyEdited By: Publish:Thu, 29 Sep 2022 09:50 AM (IST) Updated:Thu, 29 Sep 2022 10:28 AM (IST)
PFI का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी बंद, गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने उठाया कदम
पीएफआई पर केंद्र सरकार कर रही कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, एएनआइ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट गुरुवार सुबह बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने ये कदम उठाया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर पांच साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कई दिनों से देशभर में चल रही छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 200 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार जा चुका है।

आज बंद किए गए पीएफआई के ट्विटर अकाउंट (@PFIofficial) में करीब 81,000 फॉलोअर्स थे।

ट्विटर इंडिया ने पीएफआई अध्यक्ष ओएमए सलाम (OMA Salam ) और महासचिव अनीस अहमद (Anis Ahmed) के ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था।

अकाउंट ब्लॉक किए जाने का गृह मंत्रालय का था आदेश

केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत पीएफआई और उसके आठ सहयोगियों की वेबसाइटों एवं इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। 

केंद्रीय जांच एजेंसियों ने की छापेमारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया था कि पीएफआई के इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह के साथ संबंध हैं। यह संगठन कई तरह के हथियार प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करता रहा है।

आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए PFI पर लगा प्रतिबंध

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 सहयोगी संगटनों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है।

UAPA के तहत की गई कार्रवाई

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार यूएपीए की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई (PFI) और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चो को गैरकानूनी संघ घोषित करती है।

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